स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई
कवर्धा। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों में संचालित बसों एवं वैनों की अभिायन चलाकर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 14 स्कूली वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 54,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए गए 4 वाहनों को जब्त किया गया। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित स्कूली वाहन सुरक्षा दिशा-निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन वाहन स्वामियों एवं स्कूल संचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों में निर्धारित सुरक्षा उपकरण जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी (जहां आवश्यक), जीपीएस, निर्धारित रंग-कोड, स्कूल नाम पट्टिका एवं प्रशिक्षित चालक-परिचालक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।





