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धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड की तैयारी

धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड की तैयारी

कवर्धा।  कवर्धा धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने एवं धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में थाना कवर्धा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 532/2025 धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी नवागांव थाना कवर्धा द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 10.30 बजे कवर्धा–लोहारा मुख्य मार्ग स्थित नवागांव चौक के कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया। साथ ही गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश एवं धार्मिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई।

शिकायत के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी के प्रस्तुत करने पर फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील दिनांक 13 दिसंबर 2025 को विधिवत जप्त किया गया।

जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक उम्र 49 वर्ष तथा मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी उम्र 51 वर्ष, दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा, का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर दिनांक 13 दिसंबर 2025 को क्रमशः 13.30 बजे एवं 13.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दी गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में इस्तगाशा क्रमांक 17/1999, 31/2012 एवं 231/2021 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/1999 धारा 451, 323, 34 भादवि तथा इस्तगाशा क्रमांक 17/1999 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के मामले पंजीबद्ध रहे हैं।

मामला अजमानतीय प्रकृति का होने के कारण दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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